रामनगर में अवैध कटान का मामला: कॉलोनी निर्माण के लिए 12 बीघा बगीचे में 60 फलदार पेड़ काटे, FIR के आदेश

रामनगर:
रामनगर क्षेत्र में कॉलोनी निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर फलदार पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है। ग्राम बेड़ाझाल स्थित लगभग 12 बीघा के बगीचे में 60 आम और लीची के पेड़ों को काट दिया गया। प्रशासन ने इस घटना को गंभीर मानते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, फल पट्टी क्षेत्र में आने वाले इस बगीचे में मंगलवार को भू-माफियाओं द्वारा पेड़ों पर आरी चला दी गई। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

आम पोखरा रेंज के रेंजर पूरन सिंह खनायत ने बताया कि जांच के दौरान 60 पेड़ों के कटान की पुष्टि हुई है, जिनमें 48 आम और 12 लीची के पेड़ शामिल हैं। इस मामले में बगीचा स्वामी तब्बर और कटान में शामिल तेलीपुरा निवासी इकबाल के खिलाफ एच-2 केस दर्ज किया गया है।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध कटान के मामलों में उनके पास केवल एच-2 केस दर्ज करने का अधिकार होता है। वहीं, उद्यान विभाग ने इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है।

उद्यान अधिकारी अर्जुन सिंह परवाल ने कहा कि बगीचे में कटान या लॉपिंग की कोई अनुमति नहीं दी गई थी और संबंधित क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे में कार्रवाई वन विभाग को ही करनी चाहिए।

तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पीसी आर्य ने बताया कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 4/10 के तहत जुर्माना लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

वहीं, एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि फलदार पेड़ों का अवैध कटान एक गंभीर मामला है। उन्होंने संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब कर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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