चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोपेश्वर में संचालित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया। औचक निरीक्षण के दौरान सेंटर में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
बुधवार को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गोपेश्वर स्थित आरोग्य क्लीनिक फार्मेसी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर का अचानक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि सेंटर में रिकॉर्ड संधारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, अल्ट्रासाउंड संचालन के लिए अनिवार्य रेडियोलॉजिस्ट की भी अनुपस्थिति पाई गई।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया कि यह कार्रवाई गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र में पाई गई खामियां अधिनियम के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन हैं, जिसके चलते सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील किया गया।
सीएमओ ने यह भी बताया कि संबंधित संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक केंद्रों की लगातार निगरानी की जा रही है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।