देहरादून
उत्तराखंड में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। देहरादून स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिन पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की। इनमें उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने और वीर उद्यमी योजना को स्वीकृति देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
बैठक की शुरुआत में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश से मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
लोक निर्माण विभाग
राज्य में एक ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी दी गई।
न्यायिक अधिकारियों के लिए लोन सुविधा
राज्य में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ई-वाहनों के लिए 4 प्रतिशत और अन्य वाहनों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है।
वन विभाग में आयु सीमा में बदलाव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है।
पीएम सूर्य घर योजना
31 मार्च 2025 तक जिन लाभार्थियों के सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, उन्हें योजना के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा और उसी आधार पर बजट का प्रावधान किया जाएगा।
उच्च शिक्षा से जुड़ा निर्णय
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को प्रख्यापित करने की अनुमति दी गई है।
लोक संपत्ति वसूली अधिनियम
उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
होमगार्ड नियमावली को मंजूरी
गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद पहले ही सृजित किया जा चुका था।
पुलिसकर्मियों को डिजिटल प्रशिक्षण
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों को डिजिटल और कंप्यूटर आधारित व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराया जाएगा।
वर्दीधारी पदों की आयु सीमा
पुलिस, पीएसी और आईआरबी जैसे वर्दीधारी पदों के लिए प्रस्तावित नई आयु सीमा दिसंबर 2028 के बाद लागू होगी। फिलहाल पुरानी आयु सीमा और शारीरिक मानक ही प्रभावी रहेंगे।
एडेड स्कूलों से जुड़ा मामला
एडेड स्कूलों में सेवा अवधि को पदोन्नति में शामिल करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए मंत्रिमंडल की एक उपसमिति का गठन किया गया है।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य
राज्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
मंडी शुल्क पर निर्णय
रबी और खरीफ सत्र में गेहूं और धान की खरीद पर मंडी शुल्क अधिकतम 2 प्रतिशत ही रहेगा।
वीर उद्यमी योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत हिस्सा अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा, जिससे वे स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट बैठक में नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और उसके संरचनात्मक ढांचे को मंजूरी दी गई। साथ ही पंचम विधानसभा सत्र के सत्रावसान को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त देवभूमि परिवार अधिनियम को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।