देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का फैसला किया हैं| वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने इसकी मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर फैसला लेने की बात कही।
चीफ जस्टिस के फैसला लेने की बात पर अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि इस मामले में दिसंबर 2022 में भी मांग की गई थी। इसपर फिर से चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम विचार करेंगे और एक तारीख देंगे।’ मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल रहे।