प्रदेश में अनाथ बच्चो को मिलेगा सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण

देहरादून : कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी किया था। जिसके बाद नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर भारी असमंजस बना हुआ था। लेकिन अब शासन ने एक शासनादेश जारी कर इससे जुड़ीं सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है।

इस सम्बन्ध में सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था। चूंकि आदेश में कहा गया था कि वह अनाथ बच्चे, जिस श्रेणी के होंगे, उसी में उन्हें पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। 

वहीं , अब शासन ने स्पष्ट कर दिया कि जो अनाथ आश्रमों में बच्चे रह रहे है उनकी जाति का पता नहीं चलेगा, उन्हें अनारक्षित वर्ग में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी आदि में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में काउंट करते हुए भर दिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *