देहरादून: जिला आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने देहरादून के एक अस्पताल को उपचार में लापरवाही का दोषी मानते हुए दिव्यांग हुए मरीज को साढ़े बारह लाख रुपये का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। अस्पताल को यह हर्जाना एक माह के भीतर चुकाना होगा।
श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि हरिद्वार जिले के ग्राम जैनपुर झंझेड़ी निवासी मुंतजीर 6 जून 2021 में सड़क हादसे मे घायल हो गया था। जिसके बाद देहरादून में केशव मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसकी टांग काटकर उसे दिव्यांग कर बना दिया और 2,47,638 रुपये भी ले लिए। जिसके बाद मुंतजीर को हिमालयन हॉस्पिटल में फिर से ऑपरेशन कराना पड़ा। इस पर आयोग ने पीड़ित मुंतजीर को उपचार खर्च का 2,47,638 रुपये मय छह प्रतिशत ब्याज समेत देने और क्षतिपूर्ति के रूप में दस लाख रुपये और वाद व्यय पांच हजार रुपये एक माह के अंदर चुकाने के आदेश दिए।