दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के वसूली काण्ड में फरार चल रहे पूर्व पुलिस कमिश्नर के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से कहा है कि वह पहले अदालत को उनके बारे में बताएं कि वह इस वक्त कहां हैं। यह बताए बिना अदालत कथित जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी याचिका पर विचार नहीं करेगी। पूर्व कमिश्नर के वकील ने इसके लिए कोर्ट से सोमवार तक का समय मांगा है।
अब कोर्ट इस मामले कि सुनवाई सोमवार 22 नवम्बर को करेगाI
विदित रहे कि अक्टूबर में मुंबई पुलिस ने मुंबई हाईकोर्ट को बताया था कि उसे परमबीर सिघ के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं हैi