नैनीताल: सीबीआई कोर्ट के साल 2015 के फैसले को पलटते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को भाटी हत्याकांड मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के साल 2015 के फैसले को पलटते हुए डीपी यादव को बरी किया है। सीबीआई कोर्ट ने यादव को दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी थी।
यह मामला उत्तर प्रदेश में बेहद चर्चित रहा था।तब सांसद रहे डीपी यादव पर उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप लगा था। 13 सितंबर 1992 को दादरी में रेलवे स्टेशन में विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में पूर्व सांसद डी पी यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह को आरोपी बनाया गया था। 15 फरवरी 2015 को कोर्ट ने डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वह देहरादून जेल में था।