उत्तराखंड: 15 दिसंबर से और बढ़ेंगी शराब की कीमतें, एक्साइज ड्यूटी पर 12% वैट लागू; प्रति बोतल 40 से 100 रुपये तक महंगी होगी शराब
उत्तराखंड में शराब के दाम 15 दिसंबर से बढ़ने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में बड़ा संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी पर 12% वैट (VAT) दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के चलते देसी, अंग्रेजी और विदेशी सभी श्रेणियों की शराब महंगी हो जाएगी।
कितनी बढ़ेंगी कीमतें?
आबकारी विभाग के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद—
- कंट्री मेड अंग्रेजी शराब के पव्वे पर: ₹10 का इजाफा
- फुल बोतल पर: ₹40 तक बढ़ोतरी
- इंपोर्टेड (विदेशी) शराब की बोतल पर: ₹100 तक अतिरिक्त बोझ
इस वृद्धि के बाद उत्तराखंड में शराब की कीमतें पहले से ही महंगे पड़ोसी राज्यों—हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश—की तुलना में और अधिक बढ़ जाएंगी।
वित्त विभाग की आपत्ति के बाद लिया गया फैसला
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद नई दरों को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। विभाग ने इस बदलाव को लागू करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।
ध्यान देने योग्य है कि प्रारंभिक आबकारी नीति में एक्साइज ड्यूटी से वैट हटाया गया था, क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी वैट लागू नहीं है। विभाग का मानना था कि इससे उत्तराखंड की नीति प्रतिस्पर्धी बनेगी और अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगेगी।
लेकिन राज्य के वित्त विभाग ने इस निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद सरकार को वैट पुनः लागू करना पड़ा।
बाजार और उपभोक्ताओं पर प्रभाव
विशेषज्ञों का कहना है कि नई दरें लागू होने के बाद—
- शराब की बिक्री में कमी देखने को मिल सकती है
- सीमावर्ती क्षेत्रों में उपभोक्ता पड़ोसी राज्यों से शराब खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं
- अवैध तस्करी की आशंका भी बढ़ सकती है
15 दिसंबर से लागू होने वाली यह बढ़ोतरी शराब व्यवसायियों और उपभोक्ताओं—दोनों के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आएगी।