उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती को लेकर आयु सीमा के विषय में स्थिति स्पष्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस संबंध में एक बार फिर निर्देश जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि निर्धारित नियमों के अलावा आयु सीमा में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
भर्ती बोर्ड के संज्ञान में आया था कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर लगातार आवेदन और प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कई उम्मीदवारों को भर्ती की समय-सीमा और उम्र की गणना को लेकर भी संशय बना हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कैलेंडर वर्ष में भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाती हैं, उसी वर्ष की 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु निर्धारित की जाएगी।
आयु सीमा के मानक
- पुरुष अभ्यर्थी:
1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण तथा अधिकतम 22 वर्ष से अधिक नहीं। - महिला अभ्यर्थी:
1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण तथा अधिकतम 25 वर्ष से अधिक नहीं।
भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीधी भर्ती में अपवाद स्वरूप पहले से घोषित तीन वर्ष की आयु छूट ही मान्य रहेगी, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की नई या अतिरिक्त छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।
बोर्ड के इस स्पष्ट निर्देश के बाद अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर ही आवेदन एवं तैयारी करें।