देहरादून: स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर क्लेम देने से इनकार करने पर शिकायतकर्ता को क्लेम राशि का ब्याज सहित भुगान करने का आदेश दिया I
बीमा कंपनी ने बीमा अवधि के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी क्लेम देने से इंकार कर दिया था । इस पर मामला स्थायी लोक अदालत पहुंचा। अदालत ने सुनवाई करने के बाद बीमा कंपनी को दोषी माना और क्लेम की राशि ब्याज समेत देने के आदेश जारी किए।
मंगलवार को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव कुमार ने आदेश जारी किया कि शिकायतकर्ता के पति के पास दुर्घटना वाले दिन सभी पपत्र वैध थे। इसलिए शिकायतकर्त्ता बीमा धनराशि 15 लाख रुपये पाने की हकदार है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को आदेश जारी किए कि शिकायतकर्त्ता को वाहन की बीमा राशि 15 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज की दर से 30 दिन के अंदर अदा करे।
शिकायतकर्त्ता रेखा ने बताया कि उनके पति उपेंद्र सिंह ने व्यवसायिक वाहन खरीदा था। 20 दिसंबर 2019 को दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने वाहन का इंश्योरेंस करवाया। जिसकी वैधता 20 दिसंबर 2019 से 19 दिसंबर 2020 तक थी। 12 नवंबर को बड़कोट से घंडाला जाते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उपेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। पीडि़त पक्ष की ओर से जब क्लेम के लिए आवेदन किया गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को अस्वीकार कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने तर्क दिया कि पालिसी के लिए पीड़ित की ओर से कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दुर्घटना के बाद पीडि़त को दुर्घटना की सूचना तुरंत देनी चाहिए थी।