देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की सोमवार को याचिका को खारिज कर दिया है| याचिका में सीएम योगी के खिलाफ राजस्थान के अलवर में 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया था।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि इस तरह के मुकदमे केवल (अखबारों के) पहले पन्ने के लिए हैं।
बता दें, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया था।