राहुल गांधी को मानहानि मामले में नोटिस, अगली सुनवाई 7 फरवरी को

हाथरस: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के परिवाद पर हाथरस के एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट दीपकनाथ सरस्वती ने 5 जनवरी को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 7 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

मामला थाना चंदपा क्षेत्र के गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। परिवाद में आरोप है कि राहुल गांधी ने न्यायालय के निर्णय के बावजूद जातिगत विद्वेष और वोट की राजनीति के लिए 12 दिसंबर 2024 को उनके गांव का दौरा किया।

परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने मृत मामले को पुनर्जीवित करते हुए, जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित किया और उनका चारित्रिक हनन किया। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अवैध लाभ उठाने का प्रयास किया। आरोप के अनुसार, उन्होंने न्यायालय के निर्णय और दोषमुक्त युवकों की स्थिति जानने के बावजूद उन्हें गैंगरेप का आरोपी बताया।

न्यायालय ने इस मामले में क्षेत्राधिकारी सादाबाद से अन्वेषण आख्या प्राप्त की है और विपक्षी पक्ष को सुनवाई में संज्ञान लेने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *