Indigo Penalty: इंडिगो पर लगाया गया ₹117 करोड़ का जुर्माना, समझें पूरा मामला विस्तार से
देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) एक बड़े कर विवाद में घिर गई है। कंपनी ने मंगलवार को जानकारी दी कि उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े मामले में ₹117.52 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। एयरलाइन का कहना है कि वह इस कार्रवाई को उचित प्राधिकारी के समक्ष चुनौती देगी।
यह जुर्माना सीजीएसटी कोच्चि आयुक्तालय, केरल के संयुक्त आयुक्त द्वारा लगाया गया है और मामला पिछले कई वित्तीय वर्षों से संबंधित है।
किस अवधि से जुड़ा है मामला?
नियामक फाइलिंग के अनुसार, विभाग ने इंडिगो को
- वर्ष 2018-19 से 2021-22
तक की अवधि में ITC देने से इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही कंपनी पर डिमांड ऑर्डर जारी करते हुए भारी जुर्माना लगाया गया है।
इंडिगो की प्रतिक्रिया – “आदेश त्रुटिपूर्ण, हमारा पक्ष मजबूत”
एयरलाइन का कहना है कि—
- विभाग का आदेश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है।
- कंपनी ने यह दावा किया है कि बाहरी कर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उनका मामला मजबूत है।
- यह जुर्माना इंडिगो के वित्तीय या परिचालन कार्यों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालेगा।
शेयर बाजार में हल्की गिरावट
कर जुर्माने की खबर के बाद बाजार में इंडिगो के शेयरों पर हल्का असर देखने को मिला।
- कंपनी के शेयर 1.60% गिरकर ₹5,697.70 प्रति शेयर पर बंद हुए।
कंपनी करेगी अपील
इंडिगो ने स्पष्ट किया है कि वह
- उच्च प्राधिकरण के सामने अपील दायर करेगी,
- और कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत की मांग करेगी।