गैंगस्टर राजा उर्फ इरफान की चलक-अचल सम्पत्ति होगी कुर्क

-जिलाधिकारी हरिद्वार ने किये गये कुर्की का आदेश
-शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की थी सम्पत्ति

हरिद्वार: रानीपुर निवासी गैंगस्टर राजा उर्फ इरफान की सम्पत्ति को अब पुलिस व प्रशासन द्वारा कुर्क किया जायेगा। इस बात के आदेश जिलाधिकारी हरिद्वार ने जारी कर दिए हैं। गैंगस्टर द्वारा यह सम्पत्ति शराब व मादक पदार्थो की तस्करी कर अर्जित की गयी थी। कुर्क होने वाली सम्पत्ति में एक भूखण्ड व बोलेरो वाहन शामिल है।

एसएसपी अजय सिंह द्वारा बेनामी सम्पत्ति जोड़ने वाले माफियाओं पर लगाम लगाकर समाज को सशक्त एवं सकारात्मक संदेश देने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देश पर हरिद्वार पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के सकारात्मक पहलु लगातार सामने आ रहे हैं।
ताजा मामला गैंगस्टर राजा उर्फ इरफान पुत्र अशरफ से जुड़ा है। गैंगस्टर राजा द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी से सम्पत्ति अर्जित कर अपनी पत्नी के नाम पर दादूपुर रुड़की में 1 प्लॉट खरीदा गया था तथा खुद के नाम पर एक वाहन महेन्द्रा बोलेरो लिया था। वर्तमान में राजा के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत 18, एनडीपीएस एक्ट में 2 तथा अन्य भादवि में 1 मुकदमा दर्ज है।

गैंगस्टर राजा उर्फ इरफान एवं उसके गैंग के खिलाफ कोतवाली रानीपुर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 14 उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए प्रेषित की गई रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार ने उक्त भूखण्ड एवं चारपहिया वाहन को कुर्क करने का आदेश जारी किये है। जिसके तहत तहसीलदार हरिद्वार को अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। साथ ही चल सम्पत्ति बोलेरो वाहन को थाने दाखिल किए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक रानीपुर को नामित किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *