देहरादून: हल्द्वानी रेलवे भूमि अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत भरा फैसला आया है I सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने अपनी टिपण्णी में कहा कि एक साथ 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता I मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी।
इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है I उन्होंने इस मामले में कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप इस मामले में आगे बढ़ेगी I
कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
उत्तराखंड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वकील लुबना नाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं, जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है।