देहरादून: राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समाचार पत्रों, न्यूज़ पोर्टल समेत तमाम तरह के प्रचार माध्यमों में विज्ञापनों को लेकर आदेश जारी किए हैंI
जरी आदेशों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कहा गया है कि, जिस किसी भी विज्ञापन में मतदाताओं से वोट करने की अपील की जा रही है, उन सभी विज्ञापनों का राज्य स्तरीय एमसीएमसी व जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्रमाणित होना सुनिश्चित किया जाए।
निर्देशित किया गया है कि समाचार पत्रों के लिए 48 घंटे पूर्व विज्ञापनों का फ्री सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है। वहीं ईपेपर के लिए हमेशा प्री सर्टिफिकेशन कराया जाना आवश्यक है