ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर लगी रोक

देहरादून: प्रदेश में तीनों ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक लगा दी गयी है, सरकार ने ऊर्जा निगमों में एस्मा लगाने की अधिसूचना जारी होने से अब छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा।

एस्मा लगाये जाने की सूचना निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को भेजी जा रही सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। इसके चलते छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शासन से जारी अधिसूचना के बाद निगमों के स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेज दी गई है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966 की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *