Uttarakhand News: निजी परमिट वाहनों के संचालन में बड़ा बदलाव, अब अपने होम स्टेट से ही शुरू करनी होगी यात्रा

देहरादून।

निजी परमिट वाहनों के संचालन को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों में अहम बदलाव किया है। अब अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर चलने वाले निजी वाहन केवल उसी राज्य से अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे, जहां से उन्हें परमिट जारी किया गया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड सहित देश के सभी राज्यों में लागू हो जाएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 के तहत यह बदलाव किए गए हैं। ये संशोधन पूर्व में लागू अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 में किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटक वाहनों के संचालन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।


होम स्टेट से ही यात्रा शुरू करना अनिवार्य

नई नियमावली के अनुसार अब पर्यटक वाहनों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी यात्रा अपने होम स्टेट यानी जिस राज्य ने परमिट जारी किया है, वहीं से शुरू करें। इसके साथ ही कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक समय तक नहीं रह सकेगा। इस प्रावधान से अन्य राज्यों में लंबे समय तक बिना नियंत्रण के चल रहे वाहनों पर प्रभावी रोक लगेगी।


टोल बकाया नहीं होने की शर्त

परमिट के लिए आवेदन करते समय अब यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्गों का कोई भी टोल शुल्क बकाया न हो। यदि टोल बकाया पाया गया तो परमिट जारी नहीं किया जाएगा।


परमिट अवधि बढ़ी, पहचान नियम सख्त

सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए परमिट की वैधता अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया है। वहीं, पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को भी सख्त किया गया है।

  • व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
  • कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) या जीएसटी नंबर प्रस्तुत करना जरूरी किया गया है।

इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन का पंजीकरण और व्यवसाय उसी राज्य में संचालित हो, जहां से परमिट प्राप्त किया गया है।


उत्तराखंड के वाहन संचालकों पर पड़ेगा असर

देहरादून समेत उत्तराखंड के कई शहरों से बड़ी संख्या में निजी पर्यटक वाहन अन्य राज्यों में संचालित होते हैं। नए नियम लागू होने के बाद ऐसे वाहन संचालकों को अपनी संचालन व्यवस्था और यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ेगा।

सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से परमिट प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, नियमों का बेहतर पालन होगा और अवैध संचालन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद निजी परमिट वाहन संचालन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

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