देहरादून: केंद्र सरकार द्वारा लाई गई ‘अग्निपथ योजना’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाईकोर्ट से अग्निपथ योजना के खिलाफ आई सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए है।
बता दें, अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं। जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की थी कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए।